इंदौर (04 फरवरी 25)। लसूडिया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में स्थित बावड़ी वाले हनुमान मंदिर में बैठे भिक्षुक को एक व्यक्ति द्वारा भिक्षा देना महंगा साबित हुआ। भिक्षा उन्मूलन दल द्वारा इसका वीडियो बनाकर लसूड़िया थाने में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध पंजीबद्ध करवा दिया गया। शासन ने पूर्व में ही इस बात की सूचना प्रसारित कर दी थी कि भिक्षा लेने वाले और देने वाले दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर द्वारा भी गत 2 जनवरी 2025 को बीएनएस की धारा 163 के तहत भिक्षावृत्ति को इंदौर की राजस्व सीमा के अंतर्गत पूर्ण प्रतिबंधित घोषित किया गया है। इस आदेश के उल्लंघन पर आज तीसरे व्यक्ति पर ऋकफ दर्ज कराई गई है। इसके पूर्व भंवरकुआं थाने पर दो लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। शासन ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। भिक्षा वृत्ति करने वाले लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा एवं उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही भिक्षावृत्ति को किसी भी तरीके से बढ़ावा देने वाले के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।