Wednesday, 30 Sep 2026

करवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लायसेंस रद्द

बंगलुरु (24 जुलाई 25 )। कर्नाटक के करवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए बड़ी खबर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कदम बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। RBI के आदेश के मुताबिक, बैंक अब 23 जुलाई 2025 से अपना बैंकिंग व्यवसाय जारी नहीं रख पाएगा।

RBI ने इस फैसले का कारण बताया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और भविष्य में लाभ कमाने की भी संभावना नहीं दिखती। बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के तहत आवश्यक नियमों का पालन न करने के कारण इस कार्रवाई को जरूरी माना गया। साथ ही, RBI ने कर्नाटक के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे बैंक के बंद होने की प्रक्रिया को पूरा करें और एक लिक्विडेटर नियुक्त करें, जो बैंक की संपत्तियों का प्रबंधन करेगा। बैंक में जमा रकम रखने वाले ग्राहकों के लिए राहत की खबर यह है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत खाताधारकों को पांच लाख रुपये तक की राशि का बीमा सुरक्षा मिलेगी। RBI के अनुसार, इस बैंक के लगभग 92.9 प्रतिशत खाताधारकों को उनकी जमा राशि पूरी मिलेगी। 30 जून 2025 तक DICGC ने लगभग 37.79 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है।





Tags:

Follow us

This question is not available..!