नईदिल्ली (19 मई 24)। दिल्ली पुलिस ने ‘आम आदमी पार्टी' (आप) की नेता एवं राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को पांच दिन की हिरासत में भेजे जाने के लिए शनिवार देर शाम दाखिल की गई रिमांड अर्जी में कहा कि यह एक ‘‘गंभीर मामला'' है जिसमें ‘‘बेरहमी से किया गया हमला घातक'' हो सकता था। कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजने वाले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल से जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल के सहयोगी पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे और जवाब देने से बच रहे हैं।
उत्तरी जिला अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अंजिता चेप्याला द्वारा हस्ताक्षरित रिमांड अर्जी में कहा गया है, ‘‘यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें एक सार्वजनिक हस्ती, संसद सदस्य पर बेरहमी से हमला किया गया जो घातक हो सकता था। विशिष्ट सवाल किए जाने के बावजूद आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है और वह जवाब देने से बच रहा है।'' रिमांड अर्जी में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने मालीवाल की गवाही की चिकित्सकीय साक्ष्यों ने पुष्टि की है। अर्जी में कहा गया है कि मालीवाल के आरोपों के अनुसार, कुमार ने उन पर ‘बेरहमी के हमला किया', उन्हें घसीटा और उनका सिर मेज पर मारा इसके अलावा वह उन पर चिल्लाए, उन्होंने उन्हें धमकाया और उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसमें कहा गया है कि इस मामले में ‘‘सबसे अहम सबूत'' घटनास्थल का डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड (डीवीआर) है जिसे अभी तक पुलिस को मुहैया नहीं कराया गया है।