Thursday, 01 Oct 2026

तोड़नी हाेंगी संजौली मस्जिद की तीन मंजिल: जिला कोर्ट

शिमला (01 दिसंबर 24)। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के संजौली स्थित मस्जिद मामले में जिला अदालत ने मुस्लिम समुदाय की अपील को खारिज करते हुए नगर निगम (एमसी) कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ा जाएगा। यह आदेश शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 प्रवीण गर्ग की अदालत में सुनाया गया। इससे ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन को झटका लगा है। आर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में एमसी कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए गए थे। अब 5 दिसम्बर तक मस्जिद की तीनों मंजिलों को हटाना होगा। मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर तीनों मंजिल तुड़वाने का काम करेगी। हालांकि मस्जिद कमेटी अब तक छत और एक मंजिल की दीवारें हटा चुकी है। एमसी कोर्ट में यह मामला वर्ष 2010 से चल रहा है। 

22 नवम्बर को एमसी कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिमाचल वक्फ बोर्ड ने अदालत में शपथ पत्र पेश किया था। हलफनामे में बताया गया कि वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद लतीफ को अवैध निर्माण हटाने के संबंध में एनओसी दी थी। वक्फ बोर्ड ने बताया था कि मोहम्मद लतीफ ही संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष रहे है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा था कि मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर एक मंजिल को हटाया गया है, लेकिन मजदूरों की कमी के चलते काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके लिए उन्होंने नगर निगम से और समय मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद की तोड़ने की पेशकश करते हुए उन्होंने हिमाचल में शांति के लिए यह पहल की थी। मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट विश्व भूषण ने कहा कि अभी हम कोर्ट के ऑर्डर को देखेंगे। इसके बाद आगे का निर्णय लेंगे।

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