नईदिल्ली (25 जून 24)। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अधीनस्थ अदालत की ओर से दी गई जमानत पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक से असहमत है और इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। अधीनस्थ अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ अदालत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि अधीनस्थ अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके समक्ष पेश तथ्यों का उचित तरीके से आकलन करने में विफल रही एवं आप नेता की जमानत अर्जी पर विचार करने के दौरान अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अधीनस्थ अदालत को एजेंसी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आप ने कहा कि वह शीर्ष अदालत का रुख करेगी। पार्टी ने कहा, ‘हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से असहमत हैं। हम इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे।'