नईदिल्ली (08 अप्रैल 25)। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति ने इसे मंजूर कर लिया इसके बाद केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और कुशलता लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। नए कानून में मुस्लिम समुदाय की जमीनों पर हो रहे बेजा कब्ज़े और अन्य की सम्पत्तियों को वक्फ किए जाने की कुछ लोगों की धांधलियों पर रोक लगेगी। इससे गरीब मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं कोफ़ी सीधा फायदा होगा। लेकिन कुछ भूमाफियाओं और विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा है और वे नए संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।