नईदिल्ली (01 सितंबर 24)। केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की घोषणा की है, जिसमें अगले दो वर्षों में दो महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 2025 से हल्के वाहनों और 2026 से भारी वाहनों के लिए नए नियम प्रभावी होंगे, जिनसे सड़क हादसों में कमी आने की संभावना है। 31 मार्च 2025 के बाद बने हल्के निजी और सार्वजनिक वाहनों में फ्रंट और बैक सीट्स के लिए सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को अनिवार्य कर दिया जाएगा। हालांकि, पिछली सीटों पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना पहले से ही अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का चालान होता है, लेकिन सभी वाहनों में अलार्म सिस्टम का होना जरूरी नहीं था। सीट बेल्ट का प्रावधान: बसों, ट्रेवलरों और मिनी बसों में सीट बेल्ट अनिवार्य होगी। हर सीट पर बेल्ट का होना जरूरी होगा, और इसके लिए सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को लागू किया जाएगा।