Wednesday, 30 Sep 2026

नीट-पीजी की स्टेट मेरिट लिस्ट पुनः बनाई जाए: कोर्ट

जबलपुर (10 दिसंबर 24)। एमडी-एमएस कोर्स में दाखिले को लेकर मप्र की नीट पीजी 2024 परीक्षा की मेरिट लिस्ट मप्र हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। मौजूदा मैरिट लिस्ट में आईं विसंगतियों के मद्देजनर जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने अपने विस्तृत फैसले में कहा कि नई मैरिट सूची में इन सर्विस केन्डीडेट्स को प्रोत्साहन वाले अंक रॉ स्कोर के बजाए उनके नॉर्मलाईज्ड स्कोर पर दिए जाएं। बेंच ने नई मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने कहा है।  बेंच ने यह फैसला रीवा के डॉ. अभिषेक शुक्ला व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिया। इन याचिका में कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए पीजी कोर्स में दाखिले के लिए मध्य प्रदेश में मेरिट लिस्ट तैयार की गयी थी। इस लिस्ट को तैयार करने में दूसरी बार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया गया है। आवेदकों का आरोप था कि इसके कारण नीट की मैरिट लिस्ट में अच्छी रेटिंग होने के बावजूद भी प्रदेश की मेरिट लिस्ट में उनका स्थान नीचे हो गया, जो अवैधानिक है। बीते 23 नवम्बर को हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आदित्य संघी की दलीलें सुनने के बाद पहले राउण्ड की काउंसिलिंग के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी। मामले पर बीते शुक्रवार को आगे हुई सुनवाई के बाद युगलपीठ ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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