नईदिल्ली (15 जून 25)। अगर आप PAN कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आयकर विभाग ने उन लोगों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है जिनका PAN कार्ड अब इनएक्टिव (निष्क्रिय) हो गया है। अगर कोई ऐसा PAN कार्ड उपयोग करता है जो इनएक्टिव है, तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
PAN कार्ड सिर्फ ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) भरने के लिए ही नहीं, बल्कि बैंक में खाता खोलने, निवेश करने, प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, लोन लेने और अन्य वित्तीय कामों में भी जरूरी होता है। अगर किसी का PAN इनएक्टिव हो गया है और वो उसका इस्तेमाल करता है, तो यह आयकर विभाग की नजर में गलत है। अगर आपका PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं है या लिंक करने की प्रक्रिया अधूरी रह गई है, तो आपका PAN कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि सभी PAN कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
कैसे पता करें-आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। 'Verify Your PAN' विकल्प पर क्लिक करें। अपना PAN नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और वो मोबाइल नंबर डालें जो PAN या आधार से लिंक है। OTP डालने के बाद आपको स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि आपका PAN एक्टिव है या नहीं।
इनएक्टिव है तो क्या करें?-तुरंत अपने PAN को आधार से लिंक कराएं। अगर आपने पहले ही लिंक किया है, तो दोबारा स्टेटस चेक करें कि सब कुछ ठीक से हुआ है या नहीं। अगर आपके पास गलती से दो PAN नंबर हैं, तो एक को सरेंडर कर दें। यह काम आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट से कर सकते हैं।