रामपुर (18 नवंबर 25)। एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जिला जेल पहुंच गए हैं। आज ही कोर्ट ने पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव लड़ने के नियम का उल्लंघन किया। आरोप है कि जिस समय उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा, उनकी उम्र नियम के अनुसार कम थी। ऐसे में अब्दुल्ला खान ने दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया और उसमें अपनी उम्र ज्यादा दिखा दी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम खान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। मिली जानकारी के अनुसार, आजम के बेटे अब्दुल्ला के एक पैनकार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है. पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। पैन कार्ड मामले में आजम खां भी आरोपी थे। गौरतलब है कि 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। जो मामला MP-MLA कोर्ट में चल रहा था और आज यानी की सोमवार को फैसला आया है और दोनों को सात साल सजा सुनाई गई है।