नईदिल्ली (31 मार्च 25)। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए मणिपुर में बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) लागू कर दिया है। साथ ही, नगालैंड के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में AFSPA लागू रखने की अवधि छह महीने और बढ़ाई दी गई। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने रविवार को दी।
गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा रविवार को जारी एक बयान के मुताबिक, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य में लागू कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि अफस्पा को अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा राज्य के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों तक छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मणिपुर में 1980 के दशक की शुरुआत से ही AFSPA लागू है। यह 'अशांत क्षेत्रों' में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है।