इंदौर (05 जून 26)। वंदे मातरम के कथित अपमान से जुड़े मामले में इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रह चुकीं फौजिया शेख अलीम को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश रूपेश नाइक की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
मामले में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया। शासन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष मामले की गंभीरता को रखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दिए जाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फौजिया शेख अलीम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश जारी किया। उल्लेखनीय है कि वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर दर्ज प्रकरण के बाद यह मामला राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध भी दर्ज कराया गया था।