नईदिल्ली (21 मई 25)। ED ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट में दावा किया कि प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बनता है। National Herald money laundering case में federal agency का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी तब तक 'अपराध की आय का आनंद ले रहे थे' जब तक कि ED ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त नहीं कर ली।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तथा अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया धन शोधन का मामला बनता है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने के समक्ष दलील रखीं। मामले का संज्ञान लिया जाए या नहीं, इस बारे में शुरुआती दलील में ईडी ने यह बात कही। इस बीच, न्यायाधीश ने ईडी को निर्देश दिया कि मामले में अपने आरोपपत्र की एक प्रति वह भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दे जिनकी निजी शिकायत के आधार पर ईडी ने मौजूदा मामला दर्ज किया था। इस समय मामले में दलील दी जा रही हैं। स्वामी की 26 जून, 2014 में दाखिल एक निजी शिकायत पर मजिस्ट्रेटी अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद ईडी ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी। एजेंसी ने हाल में अपना आरोपपत्र दायर किया था।