नईदिल्ली (16 जुलाई 24)। आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार द्वारा कथित हमले के मामले में दिल्ली पुलिस मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने जांच लगभग पूरी कर ली है और वे कुमार के खिलाफ तीस हजारी अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। उनके अनुसार, पुलिस ने उन सुरक्षा कर्मचारियों को गवाह के रूप में शामिल करते हुए 1,000 पन्नों से अधिक का आरोपपत्र तैयार किया है जो कथित घटना के समय अरविंद केजरीवाल के आवास पर तैनात थे।
पुलिस ने केजरीवाल के आवास से डीवीआर एकत्र कर लिया है और कुमार के दो मोबाइल फोन सहित कई गैजेट जब्त कर लिए हैं। कुमार को उनके मोबाइल फोन से कथित रूप से हटाए गए डेटा को फिर से प्राप्त करने के लिए पुलिस हिरासत के दौरान दो बार मुंबई ले जाया गया था। मालीवाल ने आरोप लगाया है कि जब वह 13 मई को मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचीं तो कुमार ने उन पर हमला किया।
मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने कुमार पर धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 345बी (किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (किसी शब्द, इशारे या वस्तु का इस्तेमाल कर किसी महिला की गरिमा को अपमानित करना) के तहत सिविल लाइंस पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त स्तर की एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम मामले की जांच कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था।