नईदिल्ली (12 सितंबर 24)। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने धन शोधन निरोधक कानून के तहत भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपए की नई संपत्ति कुर्क की है। बयान में कहा गया है कि इन परिसंपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। ये परिसंपत्तियां बैंक जमा, भूमि और भवन के रूप में हैं।
पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ कथित दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी में मोदी की पांच साल से अधिक समय से जांच कर रही एजेंसी ने पूर्व में भारत और विदेश में 2,596 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। 53 वर्षीय मोदी वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में बंद हैं और इस कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के संबंध में भारत प्रत्यर्पण की उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कर रहा है। मामले में मुख्य आरोपी मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी तथा अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर धोखाधड़ी करने तथा मुंबई में ब्रैडी हाउस पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) शाखा में फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करने के आरोप में धन शोधन के आरोपों की जांच की जा रही है।