Sunday, 04 Oct 2026

अब ट्रेन में सामान ले जाने के बदले नियम

नईदिल्ली (06 अप्रैल 25)। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नया लगेज नियम लागू किया है। अब कोई भी यात्री मनचाहा सामान लेकर ट्रेन में चढ़ नहीं सकता। हर कोच और टिकट वर्ग के अनुसार सामान की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। इसलिए अब सफर से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आप कितना सामान बिना शुल्क के ले जा सकते हैं और अधिक वजन होने पर जुर्माना कितना देना पड़ेगा।

नए नियमके अनुसार किस कोच में कितना सामान ले जा सकते हैं, यह नियम भी जान लीजिये। इसके अनुसार फर्स्ट क्लास 70 किलो, एसी 2-टियर 50 किलो

एसी 3-टियर / स्लीपर 40 किलो और सेकंड सीटिंग / जनरल कोच में 35 किलो तक सामान ले जाय जा सकता है। यदि आप तय सीमा से अधिक सामान ले जाते हैं, तो अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जो कि सामान्य भाड़े का 1.5 गुना तक हो सकता है। इसी तरह आप ट्रैन में ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर, एसिड और अन्य रासायनिक पदार्थ और कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं ले जा सकते। इसके अलावा यदि आप साइकिल, स्कूटर या बड़े घरेलू सामान लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको अलग से बुकिंग करानी होगी। यही नहीं 5 से 12 साल के बच्चों को, उनके टिकट वर्ग के अनुसार आधे वजन तक का सामान फ्री में ले जाने की छूट है। इसलिए यदि आपके साथ बच्चे यात्रा कर रहे हैं, तो यह नियम भी ध्यान में रखें।

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