Thursday, 01 Oct 2026

पेसा कानून के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी: मंत्री पटेल

नईदिल्ली (26 सितंबर 24)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल गुरूवार को नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में पेसा अधिनियम पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुये। केन्द्रीय पंचायती राज्य एवं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल सहित कई राज्यों के मंत्री, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और एक्टीविस्ट शामिल हुये।मंत्री पटेल ने कहा कि पेसा कानून वर्ष 1996 में नोटिफाइड हुआ था, उस समय मैं संसद सदस्य था। मध्यप्रदेश में पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन 15 नवंबर 2022 से नियम बनाकर लागू किया गया। प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकासखण्डो की 5133 पंचायतों के 11 हजार 596 ग्रामों में लागू हुआ। इस कानून एक बड़ा क्षेत्र मध्यप्रदेश है, राज्य ने कानून के क्रियान्वयन के लिये उल्लेखनीय कार्य किये हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि मानव संसाधन की दृष्टि से मध्यप्रदेश में एक वृहद नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें 13 जिला समन्वयक, 81 विकासखण्ड स्तरीय समन्वयक और 4824 पेसा मोबलाइजर नियुक्त किये गये है। पेसा मोबलाइजर एक नया कान्सेप्ट है जिसे राज्य में लागू किया गया है। इसमें मध्यप्रदेश में बेहतरीन कार्य किया है। पेसा कानून में अब तक ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के बाद 165 नवीन ग्राम सभाओं का गठन हुआ है। कानून में सबसे महत्वपूर्ण विषय वित्तीय प्रबंधन है, जिसके तहत राज्य में अब तक 11 हजार 524 खाते खोले गये है, जिसमें ग्राम पंचायतें समितियों को राशि ट्रांसफर करती है। सर्वाधिक बैंक खाते खोलने में मध्यप्रदेश ने सफलता अर्जित की। मंत्री पटेल ने कहा कि जनजातीय वर्ग की ऐसी कई समस्याएं है, जिनका समाधान पेसा कानून से निकाला जा सकता है। सम्मेलन में केन्द्रीय राज्य मंत्री प्रो. बघेल सहित अन्य राज्यों के मंत्रियों ने भी पेसा कानून क्रियान्वयन पर अपने विचार रखे।

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